सुप्रीम कोर्ट ने मुरैना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (NCGS) में जारी अवैध रेत खनन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की सख्ती के बाद चंबल में अवैध रेत खनन करने वालों ने अपने रास्ते बदल लिए हैं, लेकिन खनन अब भी नहीं रुका। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मंगलवार को मध्यप्रदेश सरकार से पूछा कि क्या उसने यह मीडिया रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के सख्त आदेशों के बावजूद चंबल क्षेत्र में अवैध खनन जारी है और बिना नंबर वाले वाहन खुलेआम रेत परिवहन कर रहे हैं। अदालत ने मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते