बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और एक्स कॉर्प को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार सामग्री भी शामिल है। यह मामला सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) नीति से जुड़ा है। मंत्री के वकील संदीप एस लड्डा ने बताया कि कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार को गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) और एक्स कॉर्प के वकील कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स से मांगा जवाब वकील लड्डा ने कहा कि हमने कोर्ट को बता
E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत:सोशल मीडिया से डीपफेक वीडियो हटाने का आदेश, Meta-Google को भी नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और एक्स कॉर्प को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। इ…
