सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उन वोटरों को मतदान की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में काटे गए हैं और उनकी शिकायत अपीलीय ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर हम ऐसे वोटरों को वोट डालने की इजाजत देंगे तो उन लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने होंगे जिनके नाम SIR लिस्ट में शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वोटिंग से 10 दिन पहले, इस स्टेज पर चुनाव प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देंगे। CJI ने कहा कि अगर SIR प्रक्रिया को लेकर ऐसे ही आपत्तियां आती रहीं, तो चुनाव कैसे होंगे। कलकत्