बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया। साथ ही पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी। हाईकोर्ट ने इन कंपनियों से कहा, ‘भविष्य में भी अगर मंत्री की ओर से ऐसा कोई कंटेंट ध्यान में लाया जाता है, तो उसे भी हटाया जाएगा।' गडकरी ने 27 जुलाई को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को ई-20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले कथित मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में कहा गया, 'लोग उनके खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट्
बॉम्बे हाईकोर्ट बोला- गडकरी से जुड़ी आपत्तिजनक पोस्ट फौरन हटाएं:मेटा और एक्स को आदेश; अदालत ने पोस्ट करने वाले यूजर्स की जानकारी भी मांगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और एक्स को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट फौरन हटाने का आदेश दिया। साथ ही प…
