सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार दर्ज एफआईआर की जांच जारी रख सकती है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक या ज़बरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी.