सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने-अपने हाईकोर्ट से परामर्श कर न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर फैसला लें। अदालत ने कहा कि जहां राज्य सरकार और हाईकोर्ट सहमत होंगे, वहां न्यायिक अधिकारी 1 अप्रैल 2026 से 61 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रख सकेंगे। हालांकि यह व्यवस्था मामले के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु पूरे देश में 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थ
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