रायपुर के ज़िला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शिकायतकर्ता को 45 दिनों में नई कार देने या 20.50 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया था. मारुति सुज़ुकी ने आदेश को चुनौती देने की बात कही है.