दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के उस नियम को वैध ठहराया है, जिसमें टीवी चैनलों को प्रति घंटे अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति दी गई है।