सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास भीड़ जुटाने या अनधिकृत गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई है।