नीट की दोबारा परीक्षा तक टेलीग्राम पर अस्थाई रोक लगाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया.