पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) को लेकर जारी विवाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिलहाल दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें बागी TMC विधायक ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई थी। यह याचिका TMC नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने दायर की थी। उनका कहना है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने पार्टी के फैसले को नजरअंदाज कर ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दे दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया और फैसले प