मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव याचिकाओं के निपटारे में देरी लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है और देश को तानाशाही की राह पर ले जा सकती है। जस्टिस जी. जयचंद्रन ने बुधवार को 2016 के राधापुरम विस चुनाव विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, जनप्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 की धारा 86(7) के तहत चुनाव याचिकाओं का निपटारा छह महीने में होना चाहिए। यदि अदालतें मोहम्मद अकबर मामले में सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही टिप्पणियों का पालन नहीं करेंगी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। कोर्ट ने अन्नाद्रमुक के आईएस इनबादुरई का 2016 का चुनाव रद्द कर डीएमके नेता तथा तमिलनाडु विस के पूर्व अध्यक्ष एम. अप्पावु