रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका का CBI ने विशेष अदालत में विरोध किया है। एजेंसी ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पूरी तरह वैध है और उसकी अर्जी तथ्यों व कानून के आधार पर सही नहीं है। CBI ने अपने जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 19(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी ने जांच से जुड़े सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई के अनुसार,
सस्पेंड DIG भुल्लर केस में आज सुनवाई:याचिका खारिज करने की मांग, CBI बोली- सैंक्शन ऑर्डर वैध: ट्रायल टालने की कोशिश
रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के सस्पेंड डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस याचिका…
