भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा- मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने केस डायरी और साक्ष्यों का सही तरीके से परीक्षण नहीं किया। मृतक के शरीर पर चोटों के कई निशान थे, जिनका आरोपी पक्ष संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। सरकार की ओर से महाधिवक्ता (AG) प्रशांत सिंह, ट्विशा के पिता की ओर से
ट्विशा केस- सास गिरिबाला की आज गिरफ्तारी संभव:हाईकोर्ट ने कल अग्रिम जमानत रद्द की; सीबीआई रिटायर्ड जज से घर में पूछताछ कर रही
भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों …
