राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा- नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आम तौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता, क्योंकि संविधान के Article 329(b) (अनुच्छेद 329(बी) – चुनाव प्रक्रिया में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक) के तहत ऐसे विवादों का समाधान चुनाव के बाद चुनाव याचिका के जरिए किया जाता है। कोर्ट ने यह तर्क नहीं माना कि अगर नामांकन खारिज करना “गलत या मनमाना” हो तो भी सुप्रीम कोर्ट तुरंत हस्तक्षेप करे। अदालत ने कहा- अगर ऐसा रास्ता खोला गया तो हर चुनाव मामले म