सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा- पशुओं को नेशनल हाईवे, सड़कों और गलियों में यूं ही नहीं छोड़ सकते। वे नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं हैं। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों से ऐसे हादसों के पीड़ितों को मुआवजा देने का नियम बनाने को कहा। साथ ही सुझाव दिया कि जरूरत हो तो इसके लिए कानूनों और नियमों में संशोधन भी किया जाए। सांड के हमले में पति की मौत पर ₹15 लाख मुआवजा कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को यह सलाह पंजाब के संगरूर की रहने वाली निशा की याचिका पर दी।
सड़कों पर पशुओं से हादसों में मुआवजा दिया जाए:सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए कानूनों में संशोधन करें
सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से होने वाले हादसों पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा- पशुओं को नेशनल हाईवे, सड़कों और गलियों में यूं ही …
