केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी करके रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी। नए नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी कर सकेंगे। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। सरकार ने यह भी कहा है कि तय समय निकलने के बाद रजिस्ट्रेशन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा। ऑनल
विदेशियों के लिए भारत में रहने के नियम बदले:अब 180 दिन पूरे होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे; ऑनलाइन अपील का भी ऑप्शन
केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी क…
