धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश के बाद जुमे की नमाज को लेकर पसोपेश है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मुस्लिम समाज के लिए भोजशाला के पास किसी खाली वैकल्पिक जगह पर जुमे की नमाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर प्रशासन को नहीं मिला है, इसलिए किसी वैकल्पिक जगह की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बसंत पंचमी पर जहां नमाज कराई गई थी, वह कब्रिस्तान की जगह है और वहां नमाज जायज नहीं है। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश मिलने के बाद उसका अध्ययन कर उसी के अनुरूप प्रशासन
भोजशाला के पास नहीं, मस्जिदों में होगी जुमे की नमाज:प्रशासन को नहीं मिला ‘सुप्रीम’ आदेश; धार में हिंदू पक्ष निकालेगा चलो भोजशाला यात्रा
धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के 14 जुलाई के अंतरिम आदेश के बाद जुमे की नमाज को लेकर पसोपेश है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मुस्लिम समाज के लिए भोज…
