केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट में उसने कभी भी E20 (एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) कार्यक्रम को "प्रयोग" (Experiment) नहीं बताया। सरकार ने कहा कि अदालत में केवल यह जानकारी दी गई थी कि एथेनॉल आवंटन से जुड़े समान मामलों की सुनवाई अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रही है, जिन्हें एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लिए ट्रांसफर याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कदम समान कानूनी सवालों पर अलग-अलग फैसलों से बचने और मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि अदालत में किसी भी स्तर पर यह नहीं कहा