सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र को मेडिकल आधार पर आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। छात्र बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश दिया है। याचिका के अनुसार, छात्र बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। इसके लिए उसे 'रिपेटिटिव ट्रांसक्रानियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी' की जरूरत है, जो एक नॉन-इनवेसिव तकनीक है। साथ ही, उसे इलाज के दौरान माता-पिता की देख-रेख की भी जरूरत है। कोर्ट ने संस्थ
भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट ने IIT खड़गपुर के स्टूडेंट को IIT रुड़की में ट्रांसफर की मंजूरी दी; खड़गपुर में इलाज नहीं मिल पा रहा था
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र को मेडिकल आधार पर आईआईटी रुड़की में ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। छात्र बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डि…
