सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि भारी बारिश के दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पेड़ की डाल गिरने से यात्री को लगी चोट को ‘मोटर वाहन हादसा’ नहीं माना जा सकता। इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजा नहीं बनता। बेंच ने कानूनी दावा खारिज कर दिया। हालांकि, पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और मानवीय आधार पर मुआवजा 17.10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। 2007 में बेंगलुरु में तेज बारिश के कारण रुके एक ऑटो पर पेड़ की डाल गिर गई थी। आज की अन्य बड़ी खबरें… मुंबई एयरपोर्ट पर 11.8 किलो ड्रग्स के साथ महिला गिरफ्तार, मिसेज केरल की रनर-अप रह चुकी मुंबई इंट
भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट बोला- खड़े ऑटो पर पेड़ की डाल गिरना वाहन हादसा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि भारी बारिश के दौरान सड़क किनारे खड़े ऑटो पर पेड़ की डाल गिरने से यात्री को लगी चोट को ‘मोटर वाहन हादसा’ नहीं माना जा …
