खेल मंत्रालय ने मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) और नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल (NST) के नियम जारी किए। इसके लिए अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर दोनों संस्थाओं के काम और जिम्मेदारियां तय की गईं। मंत्रालय ने बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी बनाई जा रही है। यह कमेटी इन संस्थाओं के चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति करेगी। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड देश के नेशनल खेल महासंघों को मान्यता देगा। साथ ही उनके कामकाज, पैसों के इस्तेमाल और नियमों की निगरानी भी करेगा। इसमें एक चेयरपर्सन और दो सदस्य होंगे। बोर्ड का कार्यकाल तीन साल का रहेगा। वहीं, नेशनल स्पोर्ट