जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत अवैध संस्था घोषित किया है। आदेश कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने जारी किया। प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई शोपियां के एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर की गई। जांच में संस्थान में जमीन से जुड़े विवाद, जरूरी रजिस्ट्रेशन की कमी और नियमों से बचने की कोशिश जैसी अनियमितताएं सामने आईं। आदेश में कहा गया है कि संस्थान के प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) से जुड़े होने के आरोप हैं। साथ ही, प्रशासन का दावा है कि संस्थान के संचालन और प्रशासनिक पद
भास्कर अपडेट्स:जम्मू-कश्मीर के शोपियां का मदरसा UAPA के तहत अवैध घोषित, प्रतिबंधित संगठन से लिंक का आरोप
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शोपियां के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत अवैध संस्था घोषित क…
