केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 2018 के अट्टापडी मधु लिंचिंग केस में 12 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले को ऐसी भीड़ हिंसा बताया, जिसमें एक आदिवासी युवक का शिकार किया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस ए राजा विजयराघवन और जस्टिस के वी जयकुमार शामिल थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी IPC की धारा 304 पार्ट-II, SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(v) और IPC की धारा 149 के तहत दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने पहले आरोपी को बरी कर दिया, जबकि 16वें आरोपी की सजा में बदलाव किया है। बाकी 12 दोषियों की सजा बढ़ाकर उम्रकैद कर दी गई। 27 साल के मधु की फरवरी