2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गुरुवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में 6 साल बाद 13 जुलाई को ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। एडीशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की कोर्ट ने 11 में से 6 आरोपी बरी कर दिए थे। वहीं नाजिम, काशिम, अनस, जावेद और ताहिर हुसैन को हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी ठहराया था। हिंसाग्रस्त इलाके के नाले में मिला था अंकित का शव यह मामला दयालपुर थाने में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज क