कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बाग़ी विधायक ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मानने के विधानसभा अध्यक्ष के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया.