दिल्ली हाईकोर्ट ने 2021 के एक सिंगल जज के आदेश को पलट दिया है। उस आदेश में कहा गया था कि COVID-19 लॉकडाउन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गरीबों के किराए का भुगतान करने की घोषणा कानूनी तौर पर लागू करने लायक थी। जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान को कानूनी वादा नहीं माना जा सकता, जिसे अदालतें लागू करवा सकें। दरअसल, कोरोना लॉकडाउन के समय अरविंद केजरीवाल ने 29 मार्च 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मकान मालिकों से कहा कि वे गरीब और निर्धन किराएदारों से किराए न मांगें। इसके बाद 5 दिहाड़ी मजदूर कोर्