कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर रेप मर्डर केस में आरोपों को दबाने के मामले की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI की एक SIT बनाने का आदेश दिया। जिसकी अगुवाई CBI के पूर्वी क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे। SIT को 25 जून तक रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित के माता पिता की तरफ से लगाई याचिका पर दिया। पिछले साल 17 मार्च को पैरेंट्स ने CBI पर केस की सही जांच नहीं करने और आरोपों का दबाने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की परमिशन दी थी। आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश स
आरजीकर रेप केस में आरोपों को दबाने की जांच होगी:कलकत्ता HC का SIT बनाने का आदेश; 25 जून तक रिपोर्ट जमा करनी होगी
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर रेप मर्डर केस में आरोपों को दबाने के मामले की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI की एक SIT बनाने का आदेश दिया। जिसकी अगुवाई CBI …
