पंजाब की मोहाली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पांच साल पहले मोगा के डीसी आफिस में खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया करते हुए 5 साल 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में मोगा निवासी इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह के रूप में उन्हें आईपीसी, यूए(पी) एक्ट और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया। झंडा काटकर नीचे गिराया जांच के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मोगा के डिप्टी कमिश्नर (DC) कार्यालय की इमारत पर खालिस्तानी झंड
आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के 2 गुर्गों को सजा:मोहाली की NIA कोर्ट का फैसला; मोगा DC ऑफिस पर फहराया था खालिस्तानी झंडा
पंजाब की मोहाली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने पांच साल पहले मोगा के डीसी आफिस में खालिस्तानी झंडा फहराने के मामले में दो आरोपियों को …
